FSSAI लाइसेंस या फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेना उन लोगों के लिए जरुरी होता है जो फ़ूड सेक्टर से जुड़े हुए है। फ़ूड ऑपरेटर्स जैसे मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टर, रिटेलर, मार्केटर, डिस्ट्रीब्यूटर को लाइसेंस लेना पड़ता है राज्य या सेंट्रल अथॉरिटी से। हम बताएँगे एफ़एसएसएआई लाइसेंस कैसे लें। तो आर्टिकल पढ़ते रहें।
इस आर्टिकल में हम जानेंगे…
FSSAI लाइसेंस के लिए योग्यता देखें
लाइसेंस के लिए अकाउंट कैसे बनाएँ
FSSAI लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
स्टेट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
सेंट्रल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
लाइसेंस/सर्टिफिकेट को रिन्यू कैसे करें
FSSAI क्या है?
FSSAI लाइसेंस को ‘फूड लाइसेंस’ के नाम से भी जाना जाता है। यह लाइसेंस किसी भी फ़ूड रिलेटेड बिज़नेस को भारत में चलाने के लिए जरूरी है क्योंकि ये लाइसेंस प्रमाणित करता है कि आपका फ़ूड प्रोडक्ट जो आप बनाते है या बेचते है वो उन फ़ूड स्टैंडर्ड्स को सेटीसफ़ाई करता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गए है। इसे हिन्दी में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है।
FSSAI का पूरा नाम ‘फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ है। एफ़एसएसएआई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर’ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है। इसमें 14 डिजिट का युनीक नंबर मिलता है मैन्युफैक्चर या ट्रेडर को जो फूड पैकेज पर प्रिंट करना जरूरी है।
FSSAI लाइसेंस के लिए योग्यता चेक करें
जरुरी नहीं कि आप को फ़ूड लाइसेंस ही लेना पड़े केवल फ़ूड रजिस्ट्रेशन करने से भी काम चल सकता है। इसके लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और जानें FSSAI लाइसेंस कैसे लें।
आपको FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करना जरूरी पड़ सकता है।
- रजिस्ट्रेशन: अगर आप के बिज़नेस का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक है तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करना होता है।
- स्टेट लाइसेंस: अगर आप के बिज़नेस का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक रहता है तो आपको FSSAI स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है।
- सेंट्रल लाइसेंस: अगर आप के बिज़नेस का वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो आपको FSSAI सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है।
इसके लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, जिसके स्टेप्स नीचे बताये गए है:
Step 1: सबसे पहले आप FSSAI की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जो FSSAI का होम पेज है: वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें।
Step 2: अब जो पेज खुला है उसे नीचे स्क्रॉल करें और ‘check Eligibility’ पर क्लिक करें।
Step 3: ‘Check eligibility’ पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब खुलेगा। अगर आपका बिज़नेस एक ही जगह पर है तो ‘No’ पर क्लिक करें नहीं तो ‘Yes’ पर क्लिक करें।
Step 4: अगर आप ‘No’ पर क्लिक करते है तो एक नया सेक्शन खुलेगा जिसमें आप अपने बिज़नेस के अनुसार होने वाली प्रोडक्शन केटेगरी पर क्लिक करें।
Step5: अपने प्रोडक्शन के अनुसार ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
Step 6: फिर से एक नया टैब खुलेगा जिसमें दाहिनी साइड में ‘License category’ में आपके बिज़नेस के अनुसार फ़ूड रजिस्ट्रेशन/स्टेट लाइसेंस/सेण्टर लाइसेंस लिख कर आ जायेगा।
आप एक से ज्यादा बिज़नेस की डिटेल्स जोड़ करके एलिजिबिलिटी चेक कर सकते है।
लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज़
हमें FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन लेने के लिए डिफरेंट डाक्यूमेंट्स की जरुरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए कुछ कॉमन डाक्यूमेंट्स चाहिए होते है। चलिए कुछ कॉमन डाक्यूमेंट्स की लिस्ट जानते है:
- पेन कार्ड
- पासपोर्ट साइज के फोटो
- फूड बिजनेस के मालिक का फोटो प्रूफ
- घर के पोसेसन का प्रूफ
- अगर एप्लीकेबल हो तो एसोसिएशन / इनकारपोरेशन का सर्टिफिकेट / पार्टनरशिप डीड का आर्टिकल।
- एफ़बीओ को हैंडल और डील करने के लिए फ़ूड आइटम्स की एक व्यापक लिस्ट
- फ़ूड सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट प्लान (फ़ूड रजिस्ट्रेशन के लिए जरुरी नहीं है)
FSSAI स्टेट लाइसेंस के कुछ और दूसरे जरुरी डाक्यूमेंट्स:
- प्रस्ताविज स्थान का लेआउट।
- इक्विपमेंट और मशीनरी जो की जगह पर इनस्टॉल है उनकी लिस्ट।
- मैन्युफैक्चरर्स से एनओसी और लाइसेंस की कॉपी।
- जिम्मेदार इंसान के नाम और एड्रेस के डिटेल्स के साथ ऑथॉराइजेशन लेटर।
FSSAI सेंट्रल लाइसेंस के कुछ और दूसरे जरुरी डाक्यूमेंट्स:
- गवर्नमेंट हेल्थ लेबोरेटरी से वाटर रिपोर्ट का एनालिसिस।
- आईईसी (इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड) जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड के द्वारा जारी किया गया हो।
- मिनरल या कार्बोनेटेड वाटर के कंस्ट्रक्शन में यूनिट्स के लिए वाटर पेस्टिसाइड रिसिडुए रिपोर्ट।
- मिल्क प्रोवाइडर का नाम या मिल्क का सोर्स।
- मीट के प्रोवाइडर्स या मीट प्रोसेसिंग की यूनिट।
योग्य हो तो:
- मिनिस्ट्री ऑफ़ टूरिज्म द्वारा अलॉट किया हुआ सर्टिफिकेट।
- वाईकल टर्नओवर प्रूफ।
- अगर जरुरी हो तो एनुअल बिज़नेस का प्रूफ।
रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस के लिए अकाउंट कैसे बनाएँ
Step 1: FSSAI लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन फिल करने के लिए आपको FSSAI की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आप पहले से यूजर है तो ‘Exsting user’ पर क्लिक करना है वहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालकर और कॅप्टचा एंटर करें और साइंग इन कर दें।
अगर आप पहले से यूजर नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करें।
Step 2: साइन अप पर क्लिक करने के बाद एक ‘FBO sign up’ फॉर्म खुलेगा। उसमें अपनी डिटेल्स भरकर और ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें।
Step 3: रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब खुलेगा जिसमें ‘Account successfully created’ दिखाएगा। अगर आप अकाउंट क्रिएट करने के 30 दिन बाद तक FSSAI रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते तो आप की यूजर आईडी बंद हो जाती है। अब आप ‘Click here’ पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
Step 1: अब आप फिर से FSSAI के होम पेज पर आ जाते है। अब आप Existing user में जाकर अपने create किए हुए यूजर आईडी, पासवर्ड और कॅप्टचा एंटर करने के बाद फिर से एक नया पेज खुल जायेगा।
Step 2: अब इस नए ओपन टैब में फ़ूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और ‘Apply for License/Registration’ का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें।
Step 3: ‘Apply for FSSAI License/Registration’ पर क्लिक करने पर एक अंडरटेकिंग का ऑप्शन आएगा। जिसमें accept पर क्लिक करें।
Step 4: अब ‘Select state’ पर जाकर अपना राज्य सेलेक्ट करें। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा जिसमें अगर आप आपका बिज़नेस एक से ज्यादा राज्यों में ऑपरेट करते है तो ‘Yes’ पर क्लिक करें अन्यथा ‘No’ पर क्लिक करें। हम ‘No’ पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद अपने बिज़नेस में प्रोडक्शन के अनुसार ऑप्शन चुनें।
‘No’ पर क्लिक करते ही बिज़नेस प्रोडक्शन केटेगरी दिखने लगेगी, अगर आपकी केटेगरी पहले पेज पर नहीं है तो आप ‘अदर बिज़नेस’ पर जाकर और बिज़नेस केटेगरी को देख सकते है और अपने अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते है।
रजिस्ट्रेशन कैसे करें
Step 1: अपनी बिज़नेस केटेगरी चुनने के बाद एक नया पेज खुलेगा। जिसमें एक टेबल आएगा और सबसे अंत के कॉलम में ‘Click to apply’ का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें।
Step 2: अब ‘फॉर्म ए’ खुलेगा जो कि फ़ूड रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। उसमें अपने डिटेल्स भरें। आप फ़ूड रजिस्ट्रेशन 1 से 5 साल के लिए ले सकते है तो उस अनुसार समय सेलेक्ट करें। अपने आइडेंटिटी प्रूफ और ताजी फोटो अपलोड करें। घोषणा फॉर्म में आप एनओसी बाय म्युनिसिपल या एनओसी बाय हेल्थ या अन्य डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सलेक्ट कर सकते है।
सारी डिटेल्स भरने के बाद नीचे ‘Save and next’ पर क्लिक करें।
Step 3: ‘Save and Next’ पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा। जिसमें प्रिंट ‘Form A’ का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें और फॉर्म पर साइन करके उसे अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें। आप अपना एप्लीकेशन रेफेरेंस नंबर नोट कर लें क्योंकि इसकी जरुरत पड़ेगी।
Step 4: अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें पेमेंट मोड सेलेक्ट करके Rs. 100/- फीस देनी है और सबमिट पर क्लिक करें।
FSSAI रजिस्ट्रेशन फीस एक साल के लिए 100 रुपए होती है।
Step 5: अब फिर से FSSAI के होम पेज पर आ जायेंगे जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन रेफेरेंस नंबर, पासवर्ड और कॅप्टचा एंटर करने पर भरी हुई एप्लीकेशन की रिसीप्ट आ जाएगी।
राज्य के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें
अगर आप अपना बिज़नेस किसी एक राज्य में ऑपरेट करते है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है या अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है और 20 करोड़ से कम है तो FSSAI स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है। चलिए जानते है कि यह लाइसेंस कैसे लें:
Step 1: ‘Apply for license/ registration’ पर क्लिक करने के बाद जब आप अपनी बिज़नेस केटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो एक टेबल दिखेगी जिसमें आपकी लाइसेंस केटेगरी के साथ-साथ उसमें अप्लाई करने के लिए लिंक भी आएगी। ‘Click to apply’ पर क्लिक करें।
Step 2: इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ‘फॉर्म बी’ खुलेगा जो कि स्टेट लाइसेंस/ सेंट्रल लाइसेंस के लिए होता है। इस पार्ट में आप कंपनी नाम, एड्रेस, राज्य, जिला, जोन, पोस्टल पिन कोड डालना है और ‘Save and next पर क्लिक करना है।
Step 3: ‘Form B’ के इन पार्ट्स में अपनी डिटेल्स फ़ूड केटेगरी, कैपेसिटी, पर्सन इन चार्ज ऑफ़ ऑपरेशन की डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स इत्यादि भरें और ‘Save & next’ पर क्लिक करें।
‘Form B’ की डॉक्यूमेंट लिस्ट में जो डाक्यूमेंट्स एप्लीकेबल हो उसे आप फिजिकली सबमिट कर सकते है या इलेक्ट्रानिकली ऑप्शन चयन करने पर अपलोड कर सकते है। और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो Not applicable पर क्लिक करें और ‘Save & next’ पर क्लिक करें।
आप स्टेट लाइसेंस/ सेंट्रल लाइसेंस 1 से 5 साल तक के लिए ले सकते है।
Step 4: अब पेमेंट करने के लिए ‘पेमेंट मोड’ सेलेक्ट करें।
Step 5: पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें पेमेंट अमाउंट आएगा जो कि स्टेट लाइसेंस की फीस 2000 रुपए है। अब ‘Proceed for payment’ पर क्लिक करें।
पेमेंट मोड एक राज्य से दुसरे राज्य में अलग होता है।
Step 6: अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपका एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर और अपलोड ‘फॉर्म बी’ का ऑप्शन आएगा। एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर नोट कर लें क्योंकि आगे जरुरत पड़ेगी। साथ ही अपना ‘फॉर्म बी’ प्रिंट करके उसमें अपना सिग्नेचर और तारीख डालकर फॉर्म अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।
Step 7: फॉर्म सही से भरने के बाद रिसीप्ट आ जाएगी जिसे आप प्रिंट कर सकते है फ्यूचर रिफरेन्स के लिए। जिसके लिए View/print your लाइसेंस एप्लीकेशन’ पर क्लिक करें।
सेंट्रल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें
अगर आपका बिज़नेस एक से ज्यादा राज्य में ऑपरेट करता है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है या अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। चलिए जानते है पूरी जानकारी:
Step 1: अपने बिज़नेस प्रोडक्शन केटेगरी सेलेक्ट करने के बाद एक टेबल शो होगी जिसमें लाइसेंस केटेगरी के साथ उसमें एक्शन ‘click to apply’ का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें।
Step 2: अब एक अंडरटेकिंग आएगी उसे accept करें।
Step 3: अब नया पेज खुलेगा जिस पर ‘फॉर्म बी’ आएगा जो कि FSSAI स्टेट लाइसेंस/ सेंट्रल लाइसेंस के लिए होता है। इस पार्ट में कंपनी का नाम, एड्रेस, राज्य, जिला, जोन पोस्टल पिन कोड एंटर करें और ‘save & next’ करें।
Step 4: अब ‘save & next’ पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुलेगा उसमें प्रोडक्ट डिटेल्स भरना होगा और ‘save & next’ पर क्लिक करें।
इसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट होंगे उसमें डिटेल्स एंटर करें और ‘save & next’ करें।
Step 5: ‘Form B’ की डॉक्यूमेंट लिस्ट में जो डाक्यूमेंट्स एप्लीकेबल हो उसे आप फिजिकली सबमिट कर सकते है या इलेक्ट्रानिकली ऑप्शन चयन करने पर अपलोड कर सकते है। और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो Not applicable पर क्लिक करें और ‘Save & next’ पर क्लिक करें।
आप स्टेट लाइसेंस/ सेंट्रल लाइसेंस 1 से 5 साल तक के लिए ले सकते है।
Step 6: अब पेमेंट करने के लिए ‘पेमेंट मोड’ सेलेक्ट करें।
Step 7: अब फाइनल सबमिशन का पेज खुलेगा जिसमें प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा जिसे आप अपना फॉर्म प्रीव्यू कर सकते है पेमेंट के पहले। एप्लीकेशन प्रीव्यू करने के बाद ‘proceed for payment’ पर क्लिक करें। सेंट्रल लाइसेंस की फीस 7500 रुपए होती है।
Step 8: पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपका एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर और ‘अपलोड फॉर्म बी’ का ऑप्शन आएगा। एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर नोट कर लें क्योंकि इसकी आगे जरुरत पड़ेगी। साथ ही अपना फॉर्म बी प्रिंट करके उसमें अपना सिग्नेचर और तारीख डालकर फॉर्म अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।
Step 9: फॉर्म सही से भरने के बाद रिसीप्ट आ जाएगी जिसे आप प्रिंट कर सकते है फ्यूचर रिफरेन्स के लिए। जिसके लिए View/print your लाइसेंस एप्लीकेशन’ पर क्लिक करें।
लाइसेंस/सर्टिफिकेट को रिन्यू कैसे करें
Step 1: लाइसेंस/सर्टिफिकेट खत्म होने के 60 दिन पहले से आप लाइसेंस रिन्यू करा सकते है। सर्टिफिकेट/लाइसेंस रिन्यू करने के लिए ‘रिन्यूअल’ पर क्लिक करें फिर ‘Apply for renewal of license’ पर क्लिक करें।
Step 2: अब लिस्ट ऑफ़ लाइसेंस फॉर रिन्यूअल’ आएगी। लाइसेंस/ सर्टिफिकेट के रिन्यूअल की टेबल के आगे उसमें आगे कॉलम के ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
लाइसेंस/ सर्टिफिकेट के रिन्यूअल की टेबल के आगे Proceed करने पर Warning बॉक्स आएगा उसे ‘OK’ करें।
इसके बाद रिन्यूअल फॉर्म भरकर सबमिट करें।
हमें उम्मीद है इस आर्टिकल से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप FSSAI लाइसेंस ले सकते है। अगर आपके मन में इसके अलावा और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछें।